इमरान की गिरफ्तारी किसी भी वक्त:महिला जज को धमकाने के मामले में वारंट जारी, हेलिकॉप्टर लेकर खान के घर पहुंची पुलिस
Imran’s Arrest Any Time: Warrant Issued In Case Of Threatening Female Judge 2023:पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद की एक अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिए। यह मामला एक महिला जज को धमकी देने से जुड़ा है। इसके पहले खान के खिलाफ 3 मामलों में गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुके हैं। इनमें से एक में उन्हें फिलहाल जेल जाने से राहत मिल चुकी है।
सोमवार को अदालत ने पुलिस को दिए ऑर्डर में कहा- इमरान को गिरफ्तार करने के बाद 29 मार्च को हमारे सामने पेश करें। पिछले साल 20 अगस्त को इमरान ने अपने खिलाफ आदेश देने वाली जेबा चौधरी को कोर्ट परिसर में धमकी दी थी।
क्या था पूरा मामला?
इमरान खान ने 20 अगस्त को इस्लामाबाद में एक सार्वजनिक रैली के दौरान महिला जज को कथित तौर पर धमकी दी थी। रैली के दौरान खान ने अपने सहयोगी शहबाज गिल के साथ हुए व्यवहार को लेकर शीर्ष पुलिस अधिकारियों, चुनाव आयोग और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की धमकी दी थी। गिल को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
महिला जज ने कैपिटल टेरिटरी पुलिस के अनुरोध पर गिल की दो दिन की हिरासत को मंजूरी दी थी।इसके बाद इमरान खान ने महिला जज को धमकी दी थी। खान ने जेबा चौधरी (महिला मजिस्ट्रेट) से कहा था, ‘तैयार रहें क्योंकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।’
भाषण के कुछ घंटों बाद, पाकिस्तान के पूर्व पीएम खान पर उनकी रैली में पुलिस, न्यायपालिका और अन्य सरकारी संस्थानों को धमकी देने के लिए आतंकवाद-निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खान के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू हुई थी।
हेलिकॉप्टर से लेकर जाएगी पुलिस:Imran’s Arrest Any Time: Warrant Issued In Case Of Threatening Female Judge 2023
‘जियो न्यूज’ के मुताबिक, लाहौर पुलिस की एक टीम और रेंजर कमांडो का एक दस्ता इमरान खान के लाहौर स्थित ‘जमान पार्क’ वाले घर पहुंच चुका है। माना जा रहा है कि अब किसी भी वक्त पुलिस और रेंजर की टीम खान के समर्थकों को वहां से खदेड़कर गिरफ्तार करेगी। इसके बाद उन्हें हेलिकॉप्टर से इस्लामाबाद लाया जा सकता है।
जज ने क्या कहा:Imran’s Arrest Any Time: Warrant Issued In Case Of Threatening Female Judge 2023
सोमवार को सुनवाई के दौरान डिस्ट्रिक्ट जज राणा मुजाहिद रहीम ने ऑर्डर में कहा- मुल्क की ज्यूडिशियरी की इज्जत करना बेहद जरूरी है। कोई कितना भी बड़ा क्यों न हो या वो किसी भी ओहदे पर हो, अगर वो खुलेआम जजों को धमकी देगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए।
इमरान पर पिछले हफ्ते तोशाखाना (सरकारी खजाने) के गिफ्ट मामूली कीमत पर खरीदने और फिर उन्हें करोड़ों रुपए में बेचने के मामले में भी गिरफ्तारी वॉरंट जारी किया गया। इस मामले में उन्हें सोमवार यानी आज तक की राहत मिल गई थी। इस पर भी फैसला आ सकता है।
अब बहाने नहीं चलेंगे:Imran’s Arrest Any Time: Warrant Issued In Case Of Threatening Female Judge 2023
सुनवाई के दौरान इमरान के वकील ने दलील में कहा- खान की उम्र 71 साल है। उनके पैर में प्लास्टर है। इसके अलावा अगर वो अदालत में पेश होते हैं तो उनकी सिक्योरिटी को भी खतरा है। इस पर जज राणा रहीम ने कहा- इस मुल्क में सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पुलिस और दूसरे विभागों की है। आपको हर केस में राहत नहीं दी जा सकती। हम इमरान को गिरफ्तार करने का ऑर्डर जारी कर रहे हैं।
पुलिस उन्हें 29 मार्च के पहले पेश करे। इमरान खान पर सरकारी खजाने के गिफ्ट्स बेचने का भी आरोप है। इस मामले में उनकी पत्नी बुशरा बीबी भी आरोपी हैं।
अब तक 80 केस दर्ज:Imran’s Arrest Any Time: Warrant Issued In Case Of Threatening Female Judge 2023
खान पर अब तक कुल 80 केस दर्ज हो चुके हैं। खान पर तोशाखाना में जमा गिफ्ट्स को सस्ते में खरीदने और ज्यादा दामों में बेचने का आरोप है। इसे लेकर पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने उन्हें 5 साल के लिए अयोग्य घोषित किया है। उनकी संसद सदस्यता भी रद्द कर दी गई है। इस फैसले के खिलाफ इमरान समर्थकों ने चुनाव आयोग (EC) के ऑफिस के बाहर हिंसक प्रदर्शन किया था, जिसमें कुछ लोग घायल भी हुए थे।
इस घटना के बाद खान के खिलाफ एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत वारंट जारी हुआ था।पिछले साल 20 अगस्त को इस्लामाबाद में एक रैली के दौरान इमरान ने महिला जज और पुलिस अधिकारियों को खुलेआम धमकी दी थी।
इसी बीच इमरान की पार्टी PTI की लीगल टीम ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में खान की गिरफ्तारी से पहले जमानत याचिका दायर कर दी थी। ये सोमवार को खारिज हो गई।
इमरान खान ने पेश किया हलफनामा:Imran’s Arrest Any Time: Warrant Issued In Case Of Threatening Female Judge 2023
इससे पहले आज, इमरान खान ने तीसरी बार अवमानना के मामले में बिना शर्त माफी मांगने से इनकार किया। उन्होंनों इस्लामाबाद हाईकोर्ट को भेजे अपने जवाब में इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए सिर्फ खेद जताया। पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान शुक्रवार को न्यायाधीश जेबा चौधरी की अदालत में पेश हुए और अदालत से कहा कि वह न्यायाधीश से माफी मांगना चाहते हैं, हालांकि, वह छुट्टी पर थीं।
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